
जिलाधिकारी वसुमना पंत ने किया अभियान का उद्घाटन; स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाखू बिक्री पर सख्ती के निर्देश
Chandrapur चंद्रपुर, 2 नवंबर। युवाओं में तंबाखू सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने, मुंह के कैंसर सहित तंबाखू से होने वाली गंभीर बीमारियों की रोकथाम और स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाखूमुक्त युवा अभियान 4.0 शुरू किया गया है। इस अभियान का शुभारंभ सोमवार, 2 नवंबर को जिलाधिकारी वसुमना पंत (Vasumana Panth) के हस्ते किया गया।
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाखू के दुष्परिणामों को लेकर जनजागृति की जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों को तंबाखूमुक्त परिसर बनाने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने तथा नाबालिगों को तंबाखू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी नियमों की जानकारी दी जाएगी।
इसके अलावा रैली, प्रभातफेरी, चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन, तंबाखूमुक्ति की शपथ तथा तंबाखू छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए समुपदेशन एवं स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाखू बिक्री करने वालों पर होगी कार्रवाई
बैठक में जिलाधिकारी वसुमना पंत ने कहा कि युवा पीढ़ी को तंबाखूजन्य पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए सभी संबंधित विभागों को गंभीरता से काम करना चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों एवं कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाखूजन्य पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही छात्रावासों और आश्रमशालाओं का नियमित निरीक्षण किया जाए। जनजागृति के उद्देश्य से मैराथन का आयोजन करने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए।
विभिन्न विभागों की कार्रवाई में लाखों का जुर्माना वसूला
बैठक में अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की गई।
- स्वास्थ्य विभाग: सिगरेट एवं अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ अधिनियम (कोटपा) के तहत 396 लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 39,600 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
- पुलिस विभाग: इसी अवधि में 2,459 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 4 लाख 85 हजार 677 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- खाद्य सुरक्षा विभाग: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 27 लाख 29 हजार 477 रुपये मूल्य का 1,331 किलोग्राम तंबाखूजन्य पदार्थों का स्टॉक जब्त किया गया।
अब तक 701 स्कूल हुए तंबाखूमुक्त
जिले में तंबाखूमुक्त स्कूल अभियान के तहत वर्ष 2024-25 में 314 स्कूलों को तंबाखूमुक्त घोषित किया गया था। वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 322 हो गई। वहीं अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक अब तक 65 स्कूलों को तंबाखूमुक्त किया जा चुका है।
अधिकारी रहे उपस्थित
जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में जिला शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर सोनारकर, दंत शल्य चिकित्सक डॉ. संदीप पिपरे, राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला समन्वयक डॉ. श्वेता सावलीकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुणाल मुळे, प्रणय कांबळे, उपशिक्षणाधिकारी जी.बी. चवरे तथा पुलिस उपनिरीक्षक सुनील गौरकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
























